देहरादून। उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग में कुल 17 प्रकरणों पर सुनवाई करते हुए 9 शिकायती प्रकरणों का निस्तारण किया गया। सुनवाई बैठक मा0 उपाध्यक्ष (राज्य मंत्री), उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग मज़हर नईम नवाब, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। सुनवाई में मा0 सदस्य परमिंदर सिंह, सचिव, अल्पसंख्यक आयोग जे.एस.रावत, वैयक्तिक सहायक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, श्रीमती शमा प्रवीन उपस्थित रहे।
सुनवाई में मौ0 साजिद, पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी हरिद्वार के शिकायती प्रकरण में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत ग्राम छापुर शेरअफगनपुर में बिना राजकीय इण्टर कॉलेज की स्वीकृति के इण्टर कालेज हेतु रू0 4.00 करोड़ की धनराशि से निर्मित भवन का प्रयोग वर्तमान में अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब छात्र/छात्राओं के हित में प्रयोग न कर अन्य विभाग के द्वारा उपयोग में लाये जाने पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की धनराशि का दुरूप्रयोग होने के सम्बन्ध में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को निर्देशित किया गया कि वह उक्त निर्मित भवन के निर्माण हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव की प्रति मा0 आयोग को उपलब्ध कराते हुए निर्मित भवन में वर्तमान में संचालित विभाग से किराये की धनराशि वसूलने की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार व जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार के आज भी मा0 आयोग के समक्ष स्वयं उपस्थित न होने पर अनभिज्ञ अधिकारी को प्रतिनिधित्व हेतु भेजे जाने पर अत्यन्त खेद व्यक्त कर दोनों अधिकारियों को प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 आयेाग द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों की अनुपालन आख्या/स्पष्टीकरण सहित मा0 आयोग समक्ष अनिवार्य रूप से दिनांक 12.08.2024, को 11ः00 बजे जनपद ऊधमसिंहनगर के रूद्रपुर स्थित विकासभसवन सभागार में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। अन्यथा की स्थिति में अधिकारियों के वेतन रोके जाने संबंधी कार्यवाही अमल में लाये जाने के निर्देश भी दिये गये। इकबाल लारी, महुआखेड़ागंज, ऊधमसिंहनगर के शिकायती प्रकरण में पंजीकृत मुकदमें की अद्यतन स्थिति सहित विवेचक के मा0 आयेाग के समक्ष उपस्थित न होने के सम्बन्ध में संबंधित को स्पष्टीकरण/प्रकरण के पंजीकृत मुकदमें की अद्यतन स्थिति सहित मा0 आयोग समक्ष अनिवार्य रूप से दिनांक 12.08.2024, को 11ः00 बजे जनपद ऊधमसिंहनगर के रूद्रपुर स्थित विकासभसवन सभागार में उपस्थित होने के निर्देश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधमसिंहनगर को दिये गये। श्रीमती तहजीब जहां के शिकायती प्रकरण में जनपद हरिद्वार की संबंधित पुलिस द्वारा पोक्सों के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत होने के उपरान्त भी पुलिस द्वारा विपक्ष्ीा के विरूद्ध की गयी कार्यवाही सन्तोषजनक न होने के कारण प्रकरण में सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच कराये जाने के निर्देश पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड को दिये गये। शिकायतकर्ता मैराज अहमद के शिकायती प्रकरण में शिकायतकर्ता की पूर्व तहरीर दिनांक 16.10.2023 में एनसीआर में सम्मिलित कर एफ.आई.आर. दर्ज किये जाने के निर्देष वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को दिये गये। फतेह आलिम, जीवनगढ़ देहरादून के शिकायती प्रकरण कि आर.टी.ई. के अन्तर्गत वार्ड में निवासरत् गरीब बच्चों का चयन न कर अन्य वार्ड के बच्चों का चयन किया गया है, जिस सम्बन्ध में आज स्पष्टीकरण व चयनित छात्र/छात्राओं के दस्तावेजों सहित खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासनगर को उपस्थित होने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु संबंधित अधिकारी मा0 आयोग के समक्ष अनुपस्थित रहें तथा अनुपस्थिति की कोई सूचना/पत्राचार भी मा0 आयेाग के समक्ष प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में मा0 आयोग द्वारा अत्यन्त नाराज़गी व्यक्त कर खण्ड षिक्षा अधिकारी, विकासनगर को मा0 आयेाग के आदेशों की अवहेलना किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण व वर्तमान वर्ष में आर.टी0ई.योजना में चयनित बच्चों से संबंधित दस्तावेजों की प्रति सहित अनिवार्य रूप से दिनांक 08.08.2024, को प्रातः 11ः00 बजे मा0 आयोग के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। अन्यथा की स्थिति में वेतन रोके जाने संबंधी कार्यवाही अमल में लाये जाने के निर्देश भी दिये गये। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 29.07.2024, को जनपद नैनीताल के सर्किट हाउस सभागार, काठगोदाम में मा0 आयोग द्वारा ‘‘जन-जानकारी अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत ली गयी समीक्षा बैठक में अनुपस्थित विभागों को आज मा0 आयेाग के समक्ष स्पष्टीकरण सहित उपस्थित होने के निर्देशों के अनुपालन में उपजिलाधिकारी, हल्द्वानी, श्रम विभाग, नगरपालिका परिषद, नैनीताल, नगर पंचायत, कालाढूंगी, रामनगर, लाालकुआं द्वारा मा0 आयोग के समक्ष उपस्थित होते हुए अपने-अपने विभागों से संबंधित योजनाओं व उनके विभाग द्वारा अल्पसंख्यकों को दिये जाने वाले लाभ की जानकारी देते हुए सूची भी उपलब्ध करायी गयी।